Indian Polity

Anti Defection Law Meaning in Hindi: Anti Defection law in India

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52वे संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सासदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीति दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है।
इस हेतु संविधान में 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गयी (दल बदल सूची)। 

Anti Defection Law meaing in Hindi

2003 के 91वे संशोधन के अनुसार दल बदल के आधार पर आयोग्यता नहीं मानी जाएगी।

Anti Defection Act के उपबंध

अगर कोई सदस्य, राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ता है या ऐसा कोई अन्य काम करता है तो वह नहर्रक माना जाएगा। कोई निद्रलीय सदस्य निरर्हक माना जाएगा अगर वह चुनाव जीतने के बाद कोई राजनीतिक दल की सदय्यता धारण कर लेता है।
इस निरर्हरता संवंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है।
देनेश गोस्वामी समिति ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के दल बदल के मामले में आयोग्यता से छूट मिलने वाले प्रावधान को हटाने की माग की थी।

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